कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश – मोहम्मद शमी हर महीने पूर्व पत्नी और बेटी को 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देंगे
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शमी अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां और बेटी के खर्च के लिए हर महीने कुल 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देंगे।
यह आदेश सोमवार को जस्टिस अजय मुखोपाध्याय की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने शमी को निर्देश दिया कि वह हर महीने हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये और अपनी नाबालिग बेटी के पालन-पोषण के लिए 2.5 लाख रुपये का भुगतान करें।
हसीन जहां ने 2018 में मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा और कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। उसी समय उन्होंने कोर्ट से अपने लिए 7 लाख रुपये और बेटी के लिए 3 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता मांगा था। उस वक्त अलीपुर की निचली अदालत ने यह कहते हुए गुजारा भत्ता कम निर्धारित किया था कि हसीन जहां एक मॉडल और इंडिपेंडेंट महिला हैं और उनकी खुद की भी आय है। निचली अदालत ने शमी को हर महीने कुल 1.30 लाख रुपये (पत्नी को 50 हजार और बेटी को 80 हजार रुपये) देने का आदेश दिया था।
इस फैसले के खिलाफ हसीन जहां ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि शमी की सालाना आमदनी करीब 7.5 करोड़ रुपये है, जबकि वह खुद आर्थिक रूप से असहाय हैं और अपनी बेटी की शिक्षा व परवरिश का पूरा बोझ अकेले उठा रही हैं।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि शमी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अधिक गुजारा भत्ता देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक क्रिकेटर होने के नाते शमी के पास पर्याप्त संसाधन हैं, और पूर्व पत्नी व बेटी की देखभाल उनकी जिम्मेदारी है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मोहम्मद शमी को हर महीने 4 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। यह फैसला उनके खिलाफ चल रहे पारिवारिक विवाद में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।
फिलहाल इस पर मोहम्मद शमी या उनके वकील की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
