राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत! 25% लंबित DA पर 27 जून तक नोटिफिकेशन संभव
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के लाखों राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। 25% लंबित महंगाई भत्ता (DA) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और राज्य सरकार को 27 जून तक नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है।
💼 क्या है पूरा मामला?
राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता नहीं मिलने को लेकर पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका 25% DA बकाया है, जिसे सरकार अब तक नहीं दे रही थी।
इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार को DA देने की प्रक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए और तय समय के भीतर अधिसूचना (Notification) जारी की जाए।
⚖ कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला गया, जबकि पहले ही आदेश दिया जा चुका है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह कर्मचारियों का हक़ है, और इसमें टालमटोल नहीं चलेगी।
👥 कर्मचारियों में उम्मीद की लहर
इस फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीद की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है और सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।
📢 Bengal News पर पढ़ते रहिए सरकारी नौकरियों, वेतन, और पेंशन से जुड़ी हर ज़रूरी अपडेट – बिल्कुल साफ़, सही और आपकी भाषा में।
👉 हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करें और ऐसे ही भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें।
