कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त – बिना नौकरी वाले शिक्षकों की भर्ती पर मांगी रिपोर्ट
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग (SSC) से यह जानने की मांग की है कि जिन अभ्यर्थियों को अपर प्राइमरी (Upper Primary) स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पास घोषित किया गया, लेकिन उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली – उनके बारे में आयोग ने क्या कदम उठाए हैं।
कोर्ट ने SSC से स्पष्ट किया है कि बिना नौकरी वाले योग्य उम्मीदवारों की सूची, कट-ऑफ मार्क्स और उनकी नियुक्ति को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस पर रिपोर्ट पेश की जाए।
🏫 क्या है मामला?
पिछले कुछ सालों में अपर प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती में हजारों उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसको लेकर उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए।
इससे पहले भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बार विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। हाईकोर्ट पहले ही कई मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है और अब इस पर भी गहरी नजर रख रहा है।
📌 कोर्ट की सख्ती:
हाईकोर्ट ने SSC को यह भी कहा है कि पारदर्शिता से जानकारी दी जाए कि कितने पद रिक्त हैं, और कितनों को अब तक नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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